आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को मिली सजा, ममता ने जताई आपत्ति

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।

Jan 20, 2025 - 17:16
Jan 23, 2025 - 15:51
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आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को मिली सजा, ममता ने जताई आपत्ति

आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असंतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि, वह अदालत के  फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि, हम सभी ने मौत की सजा की मांग की थी लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास दिया है। 

जूनियर डाॅक्टर्स ने किया प्रदर्षन 
इस मामले से असंतुष्ट होकर सियालदह कोर्ट के बाहर जूनियर डाॅक्टर्स ने प्रदर्षन किया। मामले में एक जूनियर डाॅक्टर ने कहा की हम सख्त और अनुकरणीय सजा चाहते थे, यह सजा पर्याप्त नहीं है। हम अधिक सख्त फैसले की मांग करते हुए ऊपर के न्यायालय का रुख करेंगे। 

टीएमसी ने किया केस को कमजोर- पूनेवाला 
वहीं इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा की क्या पूरा न्याय हुआ है? लगता है कि बहुत सारी चीजों को टीएमसी सरकार और पुलिस द्वारा शुरू में मैनिपुलेट किया गया था। जिससे केस कमजोर हो। ममता बनर्जी से अपेक्षित था कि बेटी को न्याय दिलाओ लेकिन वो सबूत मिटाओ, सच्च की आवाज दबाओ और किसी तरह बलात्कारियों को बचाओ में लगे थे। पूरा न्याय नहीं हुआ है। सत्ता में काबिज लोगों ने बलात्कारियों को बचाने का काम किया है, उनको जब सजा मिलेगी तभी पूरा न्याय हो पाएगा।

सलमान खुर्शीद ने किया फैसले का स्वागत 
मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा की इतनी तीव्र गति के साथ इस केस में जांच हुई है। इसके बाद यह मामला अदालत में गया था। अदालत ने इतनी जल्दी सभी बातें सुनकर अपना फैसला दिया है। यह एक अच्छा और गंभीर फैसला है। इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। मैं कानून से संबंधित व्यक्ति हूं। कानून में किसी को फांसी कब और कैसे दी जाए इस पर बहुत विचार होता है।

पूर्व महिला आयोग प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आर.जी. कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कहा, कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है। उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है, जिस कारण दोषी को मृत्यु दंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज हम सभी दुखी हैं।

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