राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।

Sep 4, 2024 - 16:15
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राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण (Women Reservation in Police Recruitment)  दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दरअसल कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी.

पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी

प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए. कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए.

कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिला. बताया गया कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी. स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है.

प्रेस कॉफ्रेंस में मंत्री ने कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासेरा पर भी हमला बोला. मंत्री ने डोटासरा के बारे में कहा कि वो बड़बोले नेता है. आरपीएससी के पुनर्गठन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रकिया है. इसमें बहुत समय लगता है. 
 

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