राजस्थान में जारी हुई नई आबकारी नीति, होटल और बार संचालकों को मिली राहत
राजस्थान में पहली बार एक साथ चार साल के लिए आबकारी नीति जारी की गई है। भजन लाल सरकार ने नई आबकारी नीति में होटल और बार संचालकों को राहत प्रदान की है।

राजस्थान में पहली बार एक साथ चार साल के लिए आबकारी नीति जारी की गई है। भजन लाल सरकार ने नई आबकारी नीति में होटल और बार संचालकों को राहत प्रदान की है। गौरतलब है की पहले आबकारी नीति एक साल के लिए ही बनाई जाती थी। नई नीति के अनुसार 70 फीसदी तक रिन्यू सिस्टम लागू रहेगा। 70 प्रतिशत से नीचे रहने पर सभी दुकानें क्लस्टर सिस्टम पर जाएगी। आबकारी विभाग की ओर से यह व्यवस्था जिलेवार की जा सकती है।
एयरपोर्ट पर भी खोला जा सकेगा बार
नई आबकारी नीति के अनुसार होटल, बार संचालकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। अब एयरपोर्ट पर भी बार खोला जा सकेगा। नीति में मौजूदा दुकान संचालकों को एक बार फिर नवीनीकरण का अवसर दिया है। वहीं, शेष रही दुकानों की समूहवार नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी। राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति एक अप्रेल 2025 से 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
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