संसद में पास हुआ नया आयकर विधेयक, विपक्ष ने जताई आपत्ति
सरकार ने 2025 का नया आयकर विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है। इससे विभिन्न कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता मिलेगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया यह नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने और ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों सहित करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करते हैं।

सरकार ने 2025 का नया आयकर विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना है। इससे विभिन्न कर-संबंधी मामलों पर अधिक स्पष्टता मिलेगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किया गया यह नया विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने और ऐसे बदलाव लाने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों, व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों सहित करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रभावित करते हैं।
करदाता और कर विभाग दोनों को होगा लाभ
नए आयकर बिल की सरल भाषा से आयकर से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करेगी। इससे करदाताओं और कर विभाग दोनों को समान रूप से लाभ होगा। बिल में इस्तेमाल की गई भाषा मौजूदा अधिनियमों की तुलना में सरल है, जिसे समझना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी एक ही चीज की अलग-अलग व्याख्याएं होने लगती है। नए कानून में अमल में आने के बाद इससे बहुत हद तक निजात मिलेगी।
622 पन्नों का है नया बिल
नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स-1961 से आकार में छोटा है। हालांकि धाराएं और शेड्यूल ज्यादा हैं। 622 पन्नों के नए बिल में 23 चैप्टर में 536 धाराएं हैं और 16 शेड्यूल हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 धाराएं, 14 शेड्यूल हैं और यह 880 से अधिक पन्नों का है।
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